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AAP: आम आदमी पार्टी को 15 जून तक खाली करना होगा पार्टी कार्यालय- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी  को एक बड़ा झटका दिया है। उन्होंने AAP को निर्देश दिया है कि वह अपने दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर को 15 जून 2024 तक खाली कर दे. 

यह आदेश दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर बने इस दफ्तर के लिए दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि AAP के पास इस जमीन पर बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. 

उन्होंने यह भी कहा कि यह ताज्जुब की बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है.

इस मामले को लेकर पहले हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए AAP को दफ्तर खाली करने के लिए कहा था. 

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ AAP ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

सुप्रीम कोर्ट ने AAP को नए दफ्तर के लिए जमीन हेतु केंद्र सरकार से आवेदन करने का सुझाव दिया है.

कहा, “हम आपको अतिरिक्त समय दे रहे हैं, लेकिन AAP को 15 जून 2024 तक पार्टी दफ्तर खाली करना होगा.

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