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दिल्ली कूच के कारण धारा 144 लागू और साथ ही 12 मार्च तक प्रदर्शन पर रोक।

किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में 12 मार्च तक सभी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने पूरी राजधानी में 144 धारा भी लगा दी है. दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में ट्रैक्टरों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध है. बंदूकों और ज्वलनशील पदार्थों के साथ-साथ ईंटों, पत्थरों जैसे अस्थायी हथियारों को ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.

बता दें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर किसान संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के सिलसिले में 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. जिसके तहत ये सब किसान दिल्ली आने वाले हैं.

धारा 144 का उलंघन करने वालो की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश भी दिया गया है. विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस ने 5,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है जबकि सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए क्रेन और अन्य भारी वाहनों को तैनात किया है.

राष्ट्रीय राजधानी में 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो’ मार्च के मद्देनजर सिंघू, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है तथा यातायात पाबंदियां लागू की गई है.

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