सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को कड़ी फटकार लगाई है।

चुनावी बॉन्ड के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने SBI को सुनाया। कोर्ट ने पूछा कि अब तक इस मुद्दे पर SBI ने क्या किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 मार्च तक SBI को चुनावी बॉन्ड संबंधी विवरण खुलासा करने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही, निर्वाचन आयोग को SBI द्वारा साझा की गई जानकारी 15 मार्च तक प्रकाशित करने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने SBI के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को उनके निर्देशों का पालन करने के बाद एक हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा कि अगर SBI आदेश में बताई गई समयसीमा के निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो अदालत कार्रवाई कर सकती है।

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