सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (AIAC) ने हाल ही में जी एंटरटेनमेंट के खिलाफ सोनी द्वारा दायर की गई अंतरिम राहत याचिका को खारिज कर दिया. यह याचिका सोनी की भारतीय इकाइयों, कल्वर मैक्स और बीईपीएल द्वारा दायर की गई थी.
सोनी ने जी-सोनी मर्जर डील को रद्द करने के बाद भारत में अदालती कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी. इसके बावजूद, AIAC ने कहा कि उसके पास जी को एनसीएलटी में जाने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है.
यह मामला अब एनसीएलटी के दायरे में है, जिसके पास इस पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है. एनसीएलटी के पास वर्तमान में दो याचिकाएं हैं, जिसमें एक जी द्वारा और दूसरी जी शेयरधारक, मैड मेन फिल्म वेंचर्स द्वारा दायर की गई है.
मुंबई ट्रिब्यूनल ने मैड मेन की याचिका स्वीकार कर ली है, जबकि जी की याचिका पर अभी विचार करना बाकी है. इसके बावजूद, सोनी अब भी आम मध्यस्थता प्रक्रिया के तहत अपनी याचिका जारी रख सकती है.
इस विवाद के बीच, जी और सोनी के बीच मर्जर होने वाला था, लेकिन हाल ही में सोनी ने अपने कदम वापस खींच लिए. सोनी ने जी एंटरटेनमेंट पर जी-सोनी मर्जर डील की शर्तों को पूरा न करने का आरोप लगाकर डील तोड़ दी.