बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट ने दिया राहत, धनंजय सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दिए जो की जौनपुर के पूर्व सांसद थे,

यह फैसला तब आया जब जौनपुर पुलिस धनंजय सिंह को बरेली के लिए लेकर जा रही थी, बीच रास्ते में यह फैसला आया जमानत का, लेकिन कोर्ट ने 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और वह चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं

25 अप्रैल को आए इस फैसले में हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने यह फैसला सुनाया था.

जौनपुर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई थी उसके बाद संजय सिंह ने हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी
संजय सिंह की पत्नी का कहना है कि मेरे पति की हत्या हो सकती है, श्रीकला का यह भी कहना है कि उनके पति के ऊपर एक-47 से जानलेवा हमला किया गया था

धनंजय सिंह की पत्नी का यह भी कहना है कि विपक्ष के लोग डरे हुए हैं दरअसल श्री कला बसपा की प्रत्याशी हैं और यह सारा भाषण उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान में दिया है धनंजय सिंह के वकील का कहना है कि वह चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव में न लड़ने देने के लिए उनको विरोधियों ने फसाया है.

आखिरकार जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को किस मामले में दोषी पाया गया था दरअसल धनंजय सिंह को इंजीनियर अभिनव सिंगल के अपहरण और रंगदारी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से 6 मार्च को 7 साल की सजा सुनाई गई थी.

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