National & International

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका मामला है रीट्वीट का।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. यह मामला यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा बनाए गए ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2’ शीर्षक वाले वीडियो को केजरीवाल द्वारा रीट्वीट करने के संबंध में है.

इस मामले में, ध्रुव राठी ने वीडियो में दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की आईटी सेल झूठ और फर्जी खबरें फैलाती है. इस वीडियो को केजरीवाल ने रीट्वीट किया था. इसके बाद, सोशल मीडिया पेज ‘आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी’ के संस्थापक विकास पांडे ने केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया.

उच्च न्यायालय ने केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि मानहानिकारक सामग्री को रीट्वीट करना वास्तव में मानहानि के समान है.

उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जब रीट्वीट मुख्यमंत्री सहित राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा किया जाए तो यह सार्वजनिक धारणा बन सकता है जिस पर जनता विश्वास कर सकती है1. इसलिए, केजरीवाल को मामले के संबंध में पेश होने के लिए बुलाया गया.

इस मामले का निर्णय देते हुए, उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑनलाइन सामग्री को शेयर करने के कानूनी परिणाम होते हैं. इस मामले में, शेयर करने का कार्य मानहानि के अपराध को इंगित करता है.

Avatar

viswanews

About Author

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

National & International

लालू से खफा नीतीश छोड़ेंगे गठबंधन का साथ, I.N.D.I गठबंधन के संभावित अंत और बिहार में समय से पहले चुनाव.

I.N.D.I गठबंधन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), जनता दल (यूनाइटेड) (JDU), आम आदमी पार्टी (AAP) और
National & International

26 जनवरी को सांबा सेक्टर से लश्कर के चार आतंकी घाटी दहलाने की फिराक में

भारतीय खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के चार आतंकी 26 जनवरी को जम्मू