वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी. इसका कारण यह बताया गया है कि इन लेनदेन से प्राप्त हुए धन यानी अपराध की कमाई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों के जरिये भेजा गया था.
एफआईयू-आईएनडी ने कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी मिलने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की थी.
एफआईयू-आईएनडी ने कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी मिलने पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू की थी.
ये संस्थान ऑनलाइन जुआ खेलने की सुविधा देने जैसे अवैध कार्यों को अंजाम दे रहे थे. वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन अवैध परिचालनों से प्राप्त आय का लेनदेन पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खातों के माध्यम से किया गया.
वित्त मंत्रालय ने कहा, “फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन के कारण पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।.
वित्त मंत्रालय ने कहा, “फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन के कारण पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर 5.49 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।.
एफआईयू ने 15 फरवरी को जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया था. एफआईयू ने यह कार्रवाई आरबीआई के 31 जनवरी के उस निर्देश के बाद की है,
जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक को अपने ग्राहकों के खातों में 29 फरवरी से ताजा जमा स्वीकार करने से रोक दिया गया था. बाद में यह तिथि बढ़ाकर 15 मार्च कर दी गई.