इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें यूपीटीईटी परीक्षा 2021 के दो गलत सवालों के बदले में सभी 230 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क देने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा, यूपी टीईटी 2019 के दो सवालों के बारे में 727 अभ्यर्थियों को एक-एक अंक देने का निर्देश दिया गया है.
याचियों की मांग
याचियों का कहना था कि मोहम्मद रिजवान केस में जिन सवालों को लेकर कोर्ट में गलती पाई गई थी और ग्रेस मार्क देने का आदेश हुआ था, उन्हीं सवालों को 2021 की परीक्षा में शामिल किया गया है. इसलिए उन्हें भी वैसी ही राहत पाने का हक है.
सरकार की तरफ से जवाब
सरकार की तरफ से कहा गया कि सवाल विशेषज्ञ तय करते हैं और कोर्ट विशेषज्ञ नहीं हो सकती. दूसरा, जिन याचियों ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति नहीं की है, उन्हें राहत पाने का हक नहीं है. पिछली परीक्षा के गलत सवाल इस परीक्षा में दोबारा लिए गए हैं, इस गलती को सरकार की तरफ से स्वीकार किया गया.
कोर्ट का निर्णय
कोर्ट ने दोनों प्रश्नों के ग्रेस मार्क देने का निर्देश दिया है. 2019 की परीक्षा में प्रश्न 83 और 144 सही नहीं पाए गए थे. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रणविजय सिंह केस के आधार पर एक-एक अंक देने का निर्देश दिया है. अन्य सवालों पर पर्याप्त संदेह न होने के कारण हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.