झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है.
उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.
हेमंत सोरेन ने पीएमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की बजट सत्र में शामिल होने की आग्रह वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन उनकी अपील को भी खारिज कर दिया गया.
इससे पहले, हेमंत सोरेन को विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने की अनुमति मिली थी.
लेकिन, इस बार उन्हें विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई.