झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है.
यह मामला भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है. राहुल गांधी ने 2018 में एक बयान दिया था कि “कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता,
बीजेपी में ही कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है. इस बयान को लेकर रांची की जिला अदालत में शिकायत दर्ज हुई थी.
राहुल गांधी ने इस समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.
राहुल गांधी ने इस समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया.
अब इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली कोर्ट में ट्रायल चलेगा.
परिणामस्वरूप, राहुल गांधी को अब निचली कोर्ट में अपनी बचाव करनी होगी.