सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक माना है और इस पर रोक लगा दी है. यह फैसला सर्वसम्मति से सुनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करना होगा.

सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि गुमनाम चुनावी बांड योजना अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है. यह योजना काले धन पर अंकुश लगाने के लिए सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जो उचित नहीं है.

चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि दो अलग-अलग फैसले हैं – एक उनके द्वारा लिखा गया और दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा और दोनों फैसले सर्वसम्मत हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बैंक तत्काल चुनावी बांड जारी करना बंद कर दें. एसबीआई भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करेगा और चुनाव आयोग इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा.इस योजना को सरकार ने दो जनवरी 2018 को अधिसूचित किया था.

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