हरियाणा के गुरुग्राम में  मामला सामने आया है, जहां एक एसीपी ने जज को दो उंगलियों से सैल्यूट किया.
 
इस घटना के बाद, जज ने इस एसीपी पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस आयुक्त से कहा.

इस मामले में एसीपी नवीन शर्मा अपनी टीम के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी अनिल को अदालत में पेश करने पहुंचे थे. 
 
आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जब वह जाने लगे तो उन्होंने दो अंगुलियों से न्यायाधीश को सैल्यूट किया. 
 
अदालत ने जब एसीपी से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके के सीखने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करने के बारे में सीखा है.

एसीपी नवीन शर्मा ने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करने के बारे में सीखा है. पहला सिर्फ आंखों की भौंह उठाकर, दूसरा माथे पर हाथ लगाकर और तीसरा पूरे तरीके से सैल्यूट करने के बारे में. 
 
इसके बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि कोर्ट मजाक करने की जगह नहीं है और इस कारण में कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी, इसलिए ठीक से सैल्यूट नहीं कर सके.

इसके बाद कोर्ट ने पंजाब पुलिस रूल्स 1934 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी वर्दी में किसी अदालत में प्रवेश करते समय, जब ऐसी अदालत चल रही हो, अदालत को सैल्यूट करेगा,
 
भले ही उस समय ऐसी अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो. 
 
इसके बाद कोर्ट ने कहा कि उन्हें नियमों और प्रोटोकॉल के बारे में जागरूक करते हुए उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है.

अदालत ने पुलिस आयुक्त को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मामले की रिपोर्ट अदालत में जमा करने के लिए कहा है. 
 
डीसीपी वेस्ट करण गोयल ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है. जल्द अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी.
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