2018 में हरियाणा के गुरुग्राम में एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने और उसकी हत्या करने का आरोप लगाया गया था. आरोपी व्यक्ति का नाम सुनील था.
घटना के समय, बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी. आरोपी ने बच्ची को 10 रुपये का लालच देकर बहलाया और फुसला कर अपने साथ ले गया था.
उसने बच्ची के साथ रेप करके उसकी निर्ममता से हत्या कर दी थी.
इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे भोंडसी जेल में रखा गया था. इस मामले में अदालत में 6 साल तक केस चला.
अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे फांसी की सजा सुनाई. इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे फांसी की सजा सुनाई. इसके साथ ही, अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
इसके अलावा, पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की राहत राशि देने का निर्देश भी दिया गया.