जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में दोषी करार दिया गया है.यह केस साल 2020 का है. 

इस मामले में अधिकारी की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था. इसके बाद धनंजय सिंह को जमानत मिल गई थी.

धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने दोषी करार ठहराया है. सजा की सुनवाई कल बुधवार को होगी.

जौनपुर के पूर्व सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह को जौनपुर के MP-MLA कोर्ट ने नमामि गंगे के इंजीनियर से रंगदारी मांगने और उसके अपहरण के मामले में दोषी करार दिया है. 

धनंजय सिंह ने जौनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा था उन्होंने पोस्टर भी जारी किया था “जीतेगा जौनपुर.

अब जौनपुर की कोर्ट कल बुधवार को सजा का ऐलान करेगी. फिलहाल दोषी धनंजय सिंह को जेल भेज दिया गया है.

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