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गोरखपुर में अब इन इलाकों में जमींन लेने से पहले GDA से NOC अनिवार्य। बशारतपुर भी शामिल।

गोरखपुर के इन इलाकों में अब जमीन खरीदने के लिए आपको GDA से एनओसी लेना पड़ेगा, अर्थात अगर आपके पास एनओसी है .

जीडीए के द्वारा प्रदान किए गए तो ही आप इन इलाकों में जमीन ले सकते हैं ऐसा इसलिए किया गया है की धोखाधड़ी से बचा जा सके इसे अब उन लोगों का फायदा होगा जो धोखाधड़ी के मामले में में फंस जाते हैं,

गोरखपुर शहर में कुछ चिन्हित कल मोहल्ला की संख्या 57 है जिसमे की आपको जमीन लेने से पहले GDA से एनओसी लेना अनिवार्य हो गया है इन 57 मोहल्ले में 31600 हेक्टेयर जमीन जुड़े हुए हैं

शहरी क्षेत्र में सीलिंग के जमीन के बचने के मामले काफी ज्यादा आ रहे हैं जिसके तहत इस कदम को उठाया गया है,

शहर में जमीन पर महंगी होने के कारण भी इन फर्ज वालों में पढ़ने के कारण लोगों का पैसा डूब जाता है अब इस फैसले के आने के बाद फर्जीवाड़ पर लगाम लगेगी इन 57 मोहल्ले इस प्रकार हैं

बशारतपुर ,लच्छीपुर , सिविल लाइन ,तकिया कवलदाह , मोहम्मद चक, निजामपुर, इलाही बाग, महादेव झारखंडी, जंगल तुलसीराम, जंगल सालिकराम, रुस्तमपुर ,जंगल मातादीन ,डोमिनगढ़ ,शाहबाजगंज, गोपालपुर, चकरा अव्वल , मनहट ,रामगढ़ताल ,जंगल हाकिम ,शाहपुर ,महेवा ,मुस्तकिल ,महेवा एहतमाली ,महसुगपुर।

और भी कई ऐसे इलाके है जिनमे इस प्रावधान को लागु किया गया है उनमे से कुछ ऊपर दिए गए है।

गोरखपुर डीएम ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है और जिन-जिन इलाकों में यह प्रावधान लागू होगा उसमें किसी को जमीन खरीदने के लिए एनओसी अनिवार्य हो जाएगा।

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