वाराणसी की अदालत ने 31 जनवरी, 2024 को दिए अपने आदेश में हिंदू श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी. इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट (एचसी) का रुख किया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की और कहा है कि व्यास तहखाने में पूजा होती रहेगी. अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी.

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में नमाजी पहुंचे, लेकिन उनकी संख्या के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है. यदि आपको इस विषय पर और अधिक जानकारी चाहिए, तो कृपया बताएं।

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