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RBI ने सभी बैंको को निर्देशित किया : ग्राहकों को क्रेडिट या डेबिट कार्ड नेटवर्क चुनने का अधिकार

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया दिशानिर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार बैंकों को अपने पात्र ग्राहकों को क्रेडिट या डेबिट कार्ड जारी करते समय कई कार्ड नेटवर्क में से एक को चुनने का विकल्प प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

इस दिशानिर्देश के अनुसार, कार्ड जारीकर्ताओं को ग्राहकों को दूसरे नेटवर्क की सेवाओं से रोकने वाले किसी भी समझौते या व्यवस्था की शर्त नहीं रखनी चाहिए।

अब ग्राहकों को मास्टरकार्ड, वीजा, रूपे, अमेरिकन एक्सप्रेस, डायनर्स क्लब आदि में से कोई भी कार्ड नेटवर्क चुनने का विकल्प मिलेगा।

इसके साथ ही, वहाँ मौजूद कार्डधारकों को यह विकल्प कार्ड के अगले नवीनीकरण के दौरान भी उपलब्ध हो सकता है।

इस दिशानिर्देश के अनुसार, कार्ड जारीकर्ताओं को मौजूदा समझौतों के दौरान आरबीआई के निर्देशों का पालन करना होगा।

यह निर्देश उन क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं के लिए लागू नहीं होगा जिनके पास जारी सक्रिय कार्डों की संख्या 10 लाख या उससे कम है।

इसके अलावा, खुद के अधिकृत कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले संस्थानों को इस परिपत्र के निर्देशों से बाहर रखा गया है।

इस निर्देश के प्रभावी होने की तारीख से छह महीने तक, पात्र ग्राहकों को कई कार्ड नेटवर्क में से चुनने का विकल्प उपलब्ध होगा।

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