चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक गंभीर रुख अपनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के बैलट पेपर तलब किए हैं और अब खुद बैलेट पेपर देखेगा. इस मामले में, चुनाव अधिकारी अनिल मसीह ने माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर पर निशान लगाया.
यह निशान उन बैलेट पेपर्स पर लगाया गया था, जो अवैध मतपत्र थे. ऐसे 8 बैलेट पेपर थे, जो अवैध थे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मसीह दोषी पाए गए तो कानूनी कार्रवाई करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मसीह दोषी पाए गए तो कानूनी कार्रवाई करेंगे.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मसीह से पूछा कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर एक्स मार्क लगाया या नहीं, जवाब में उन्होंने कहा कि हां आठ पेपर पर लगाया.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की पवित्रता बरकरार रखने के लिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव की डिटेल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की पवित्रता बरकरार रखने के लिए चंडीगढ़ मेयर चुनाव की डिटेल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा होंगे.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मसीह से पूछा कि आपने कुछ बैलेट पेपर पर एक्स मार्क लगाया या नहीं, जवाब में उन्होंने कहा कि हां आठ पेपर पर लगाया.
इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग देखेगी और बैलेट पेपर्स को भी चेक करेगी.
इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट मतदान प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग देखेगी और बैलेट पेपर्स को भी चेक करेगी.