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अब किसान आंदोलन में हाई कोर्ट ने दिया दखल पढ़िए पूरी खबर.

किसान आंदोलन के संदर्भ में हाईकोर्ट (High Court) का दखल एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखी जाए, और बल का इस्तेमाल आखिरी उपाय हो। यह निर्णय किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च के संदर्भ में लिया गया था, जिसे प्रशासन ने कई जगहों पर रोक दिया था।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कानून-व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए, और बल का इस्तेमाल केवल आखिरी उपाय के रूप में ही किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार को सभी मुद्दों का सौहार्दपूर्ण ढंग से हल निकालना चाहिए, और सभी पक्षों को बैठकर मामले का समाधान निकालना चाहिए।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बोलने और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में संतुलन होना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि यह दर्शाता है कि किसानों के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह अन्य लोगों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है।

हाईकोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा से इस मुद्दे पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसका मतलब है कि हाईकोर्ट इस मामले की गंभीरता को समझता है, और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सरकार इसे उचित ध्यान दे रही है।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सड़कों पर कीलें और बिजली के तार लगे होने की रिपोर्ट के मुताबिक, यह देश भर में फ्री आवाजाही के अधिकार का हनन है। यह एक गंभीर मुद्दा है, और हाईकोर्ट ने इसे उचित ध्यान देने के लिए सरकार को निर्देश दिया है।

इस प्रकार, हाईकोर्ट का दखल किसान आंदोलन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और यह दर्शाता है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए, सरकार को किसानों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, और उनकी मांगों को उचित ध्यान देना चाहिए।

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