यूसीसी बिल पास: उत्तराखंड विधानसभा ने बुधवार को संयुक्त नागरिक संहिता (यूसीसी) को आवाज़ मतदान द्वारा पास किया.
पहला राज्य: इसके साथ, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यूसीसी पर कानून पास किया.
विवाह, तलाक, धर्मांतरण: यूसीसी बिल में विवाह, तलाक, धर्मांतरण और सम्पत्ति आदि के मामलों के लिए सामान्य कानून प्रस्तुत करता है.
लाइव-इन संबंध: बिल में लाइव-इन संबंधों को कानून के तहत पंजीकृत करना अनिवार्य है.
हलाला, इद्दत और बहुविवाह पर प्रतिबंध: बिल में हलाला, इद्दत और बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है.
समान विरासत अधिकार: बिल में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान विरासत अधिकार हैं.
गोवा का मामला: हालांकि गोवा राज्य को यूसीसी (पुर्तगाली सिविल कोड) द्वारा शासित किया जाता है, लेकिन राज्य विधानसभा ने विषय पर कोई कानून नहीं पास किया, और बल्कि, इसकी मुक्ति के बाद 1961 में, गोवा ने इस कोड को बनाए रखा.
आगे क्या? यह बिल, जब राज्यपाल द्वारा स्वीकृति मिल जाएगी, तब कानून बन जाएगा.
भाजपा का चुनावी वादा: यह बिल भाजपा का 2022 विधानसभा चुनावों के दौरान किया गया एक प्रमुख चुनावी वादा था.
संविधान के अनुसार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने संविधानीय प्रावधानों के तहत यूसीसी का परिचय दिया.