उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का ड्राफ्ट सरकार को मिल चुका है. इस बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कई सारे प्रावधान किए गए हैं. लिव इन रिलेशनशिप के नियमों को बदलने का प्रयास है.
रजिस्ट्रेशन अनिवार्य: अब दो लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. अगर कोई युगल इस मापदंड को फॉलो नहीं करता है, तो उसे छह महीने की जेल या फिर 25 हजार जुर्माने या फिर दोनों दंड भुगतने पड़ सकते हैं.
अविवाहित होना जरूरी: लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पुरुष और महिला का अविवाहित होना जरूरी है. साथ ही वह पहले से किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए.
ब्रेकअप का भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन: अगर युगल सहमति से अलग होना (ब्रेकअप) चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.
लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चे जायज: UCC के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चे जायज मानें जाएंगे और उसे जैविक संतान जैसे सभी अधिकार प्राप्त होंगे.